निम्नलिखित में से कौन-सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है ?
- (a)नये राज्यों का गठन
- (b)राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन
- (c)राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन
- (d)नये राज्यों का प्रवेश
सही उत्तर — (d) नये राज्यों का प्रवेश। अनुच्छेद 3 संसद को विधि द्वारा सशक्त करता है कि वह (a) किसी राज्य से क्षेत्र अलग करके या क्षेत्रों को मिलाकर एक नये राज्य का गठन करे, (b) किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाए, (c) किसी राज्य का क्षेत्रफल घटाए, (d) किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करे और (e) किसी राज्य का नाम बदले। संक्षेप में, यह भारत के मौजूदा राज्यों को पुनर्निर्धारित करता है। अनुच्छेद 3 जिसे कवर नहीं करता वह है संघ में नये राज्यों का प्रवेश या स्थापना — यह शक्ति अनुच्छेद 2 में निहित है। अतः 'नये राज्यों का प्रवेश' ही वह एक चीज़ है जो अनुच्छेद 3 के तहत संभव नहीं है।
- (a)नये राज्यों का गठन — अनुच्छेद 3(क) स्पष्ट रूप से संसद को किसी राज्य से क्षेत्र अलग करके अथवा राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य गठित करने देता है — अतः यह अनुच्छेद 3 के तहत संभव है।
- (b)राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन — अनुच्छेद 3(ख)/(ग) संसद को किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाने या घटाने की अनुमति देते हैं — यह अनुच्छेद 3 के तहत संभव है।
- (c)राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन — अनुच्छेद 3(घ) किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन की अनुमति देता है — यह अनुच्छेद 3 के तहत संभव है।
संविधान का भाग I (अनुच्छेद 1-4) संघ और उसके राज्यक्षेत्र से सम्बन्धित है। अनुच्छेद 2 संघ में नये राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान करता है (ऐसे क्षेत्र को लाना जो पहले से भारत का भाग नहीं है — सिक्किम हेतु प्रयुक्त मार्ग)। अनुच्छेद 3 मौजूदा राज्यों के पुनर्गठन का प्रावधान करता है — नये राज्यों का गठन और उनके क्षेत्रफल, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के अन्तर्गत ऐसी विधियाँ प्रथम और चतुर्थ अनुसूचियों में संशोधन करती हैं और साधारण बहुमत से पारित होती हैं, न कि अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत संवैधानिक संशोधन मानी जाती हैं।
जाल 'नये राज्यों का गठन' (अनुच्छेद 3) और 'नये राज्यों का प्रवेश' (अनुच्छेद 2) की लगभग एक जैसी शब्दावली में है। भेद यह है: अनुच्छेद 3 भारत के भीतर पहले से मौजूद चीज़ को पुनर्व्यवस्थित करता है; अनुच्छेद 2 बाहर से एक बिल्कुल नये राज्य को प्रवेश/स्थापित करता है। चार में से तीन विकल्प — नया राज्य गठित करना, क्षेत्रफल बदलना, सीमा बदलना — शाब्दिक रूप से अनुच्छेद 3 की भाषा हैं; केवल 'प्रवेश' अनुच्छेद 2 का विषय है, इसलिए यह 'अनुच्छेद 3 के तहत संभव नहीं' वाले इस प्रश्न का उत्तर है।
- अनुच्छेद 3 — संसद नये राज्य गठित कर सकती है तथा मौजूदा राज्यों के क्षेत्रफल, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है
- अनुच्छेद 2 — संघ में नये राज्यों का प्रवेश या स्थापना (यहाँ का विषम विकल्प)
- अनुच्छेद 3 के अन्तर्गत विधेयक हेतु राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश आवश्यक है तथा इसे सम्बन्धित राज्य विधानमण्डल के विचार हेतु भेजा जाना चाहिए (विचार बाध्यकारी नहीं होते)
- अनुच्छेद 4 — ऐसी पुनर्गठन विधियाँ साधारण बहुमत से पारित होती हैं और अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत संशोधन नहीं मानी जातीं
अनुच्छेद 3 मौजूदा राज्यों को पुनर्निर्धारित करता है; संघ में बिल्कुल नये राज्य का प्रवेश अनुच्छेद 2 का विषय है।
- अनुच्छेद 2 (प्रवेश/स्थापना, बाह्य) को अनुच्छेद 3 (गठन/पुनर्गठन, आंतरिक) से भ्रमित कर लेना
- यह मान लेना कि प्रभावित राज्य की सहमति आवश्यक है — केवल उसके विचार माँगे जाते हैं, और वे बाध्यकारी नहीं होते
UPSC और UPPSC अनुच्छेद-2-बनाम-3 के विभाजन, राष्ट्रपति की पूर्व-सिफारिश की आवश्यकता, और किसी राज्य की सहमति बाध्यकारी है या नहीं, इसे परखते हैं।
यदि भारतीय संघ के एक नये राज्य का सृजन किया जाना है, तो संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक है ?
- (a) प्रथम
- (b) द्वितीय
- (c) तृतीय
- (d) पंचम
उत्तर(a) प्रथम
समान अवधारणा — अनुच्छेद 2-4 के तहत राज्यों का सृजन/पुनर्गठन। यह UPSC प्रश्न पुष्टि करता है कि एक नया राज्य प्रथम अनुसूची में संशोधन (अनुच्छेद 3/4 के अन्तर्गत एक विधि द्वारा) से जोड़ा जाता है, जो यह दर्शाता है कि राज्य-सृजन संविधान के भाग I के माध्यम से कार्यान्वित होता है।
- अभ्यास — वास्तविक PYQ नहीं
अनुच्छेद 3 के अन्तर्गत किसी राज्य के पुनर्गठन की परिकल्पना करने वाला विधेयक संसद में तभी पुरःस्थापित किया जा सकता है जब
- (a)सम्बन्धित राज्य विधानमण्डल की पूर्व सहमति हो
- (b)राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश हो
- (c)राज्य सभा से अनुमोदन प्राप्त हो
- (d)राज्यपाल की सहमति हो
उत्तर(b) राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश हो — तत्पश्चात विधेयक को राज्य विधानमण्डल को केवल उसके (गैर-बाध्यकारी) विचार हेतु भेजा जाता है।
- अभ्यास — वास्तविक PYQ नहीं
भारत संघ में एक नये राज्य का प्रवेश या स्थापना किसके अन्तर्गत प्रावधानित है ?
- (a)अनुच्छेद 1
- (b)अनुच्छेद 2
- (c)अनुच्छेद 3
- (d)अनुच्छेद 4
उत्तर(b) अनुच्छेद 2 — अनुच्छेद 3 केवल मौजूदा राज्यों के पुनर्गठन से सम्बन्धित है।