Q: भूमि-राजस्व अधिनियम के अनुसार, किसी भूमि को कृषि-योग्य व्यर्थ-भूमि (Cultivable Waste-Land) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, यदि इसे कितने वर्षों से अधिक के लिए परती (अनकूट) रखा गया है?
(a)2 वर्ष
(b)3 वर्ष
(c)4 वर्ष
(d)5 वर्ष
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