Q: भारत के संविधान के अनुच्छेद 191 के अधीन, कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए अयोग्य होगा यदि वह व्यक्ति: 1. भारत सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है। 2. किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है।
(a)केवल 1
(b)केवल 2
(c)1 और 2 दोनों
(d)न तो 1, न ही 2
Answer pending verification